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‘शादी का हवाला देकर नहीं बच सकते’, 17 वर्षीय लड़की से जुड़े मामले में केरल हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

केरल हाई कोर्ट ने नाबालिग को लेकर बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की से यौन संबंध बनाने के मामले में शादी का हवाला देकर आरोपी पॉक्सो और रेप के आरोपों से नही बच सकता है. कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि मुस्लिम रीति रिवाज से हुई शादी भी नाबालिग से यौन अपराध के मामले में पॉक्सो से छूट नही देती.

कोर्ट ने 17 साल की लड़कीं से शादी और उसके बाद यौन संबंध के मामले में आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है. जस्टिस जॉबिन सेबेस्टियन ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति ‘बच्चा’ माना जाता है. ऐसे में नाबालिग के साथ यौन संबंध पॉक्सो के दायरे में आता है, भले ही दोनों के बीच शादी हुई हो.

दायर याचिका में आरोपी ने दावा किया था कि उसने 17 साल एक महीने की लड़कीं से.23 जुलाई 2021 को मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार शादी की थी. आरोपी की ओर से यह दलील दी गई कि शादी के बाद पत्नी के साथ यौन संबंध को रेप नहीं माना जा सकता. वही अभियोजन पक्ष की ओर से दलील दी गई कि घटना के समय लड़कीं 17 साल की थी, इसलिए वह पॉक्सो एक्ट के तहत चाइल्ड की श्रेणी में आती है. लड़की के साथ बार-बार यौन संबंध बनाने का आरोप पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर अपराध बनता है.

घर ले जाकर कमरे में बंद करने का दावा

हाई कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद आरोपों के.अनुसार आरोपी लड़कीं को कपड़े खरीदने का झांसा देकर अपने साथ ले गया और अपने घर ले गया. आरोप है कि लड़कीं को वहां रहने के लिए मजबूर किया गया और कमरे में बंद करने के बाद उसके.साथ जबरन यौन संबंध बनाए गए. यह लगातार जारी रहा. कोर्ट ने कहा कि इन आरोपों को पहली नजर में सही मानने पर संबंधित अपराधों के आवश्यक तत्व दिखाई देते है.

कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि आरोपी जिस दिन शादी का हवाला दे रहा हैं. उसकी वैधता का फैसला ट्रायल के दौरान सबूतों के आधार पर किया जा सकता है. हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर मुस्लिम रीति-रिवाज के.अनुसार शादी हुई भी हो, तब भी 18 साल से कम उम्र की लड़कीं के मामले में पॉक्सो एक्ट लागू होगा.

यह भी पढ़ें: जिम ट्रेनर मोहम्मद दीपक को सुप्रीम कोर्ट से राहत, बाबा दुकान विवाद मामले में FIR की कार्रवाई पर लगी रोक

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-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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