‘शादी का हवाला देकर नहीं बच सकते’, 17 वर्षीय लड़की से जुड़े मामले में केरल हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
केरल हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से यौन संबंध के मामले में आरोपी केवल शादी का हवाला देकर POCSO और रेप के आरोपों से नहीं बच सकता है.





