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Muslim marriage

केरल हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से यौन संबंध के मामले में आरोपी केवल शादी का हवाला देकर POCSO और रेप के आरोपों से नहीं बच सकता है.