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‘दिल्ली में सब चलता है…’ कहकर बिना NOC धड़ल्ले से चल रहा था होटल, साकेत कोर्ट ने आरोपियों की रिमांड 2 दिन बढ़ाई

साकेत कोर्ट ने मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड मामले में गिरफ्तार मालिक लवकेश बजाज की पुलिस रिमांड की अवधि को और 2 दिन के लिए बढ़ा दिया है. चार दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में इसे पेश किया गया था. जिसके बाद पुलिस की मांग पर 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड की अवधि की दो दिन के लिए बढ़ा दिया था. जिसकी अवधि खत्म होने के बाद पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपी जय मिश्रा और लवलेश बजाज को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है, लिहाजा रिमांड की अवधि को बढ़ा दिया जाए.

उसके बाद कोर्ट ने बजाज की पुलिस रिमांड की अवधि को दो दिन के लिए बढ़ा दिया है. कोर्ट ने जय मिश्रा को भी दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. पिछले दिनों जय मिश्रा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. जिसके बाद पुलिस की मांग पर उसे दो दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया था. जिसकी अवधि खत्म होने के बाद उसे भी कोर्ट में पेश किया गया था. पुलिस के मुताबिक जय मिश्रा होटल मालिक लवकेश बजाज का करीबी सहयोगी और अकाउंटेंट था. पिछले दिनों इसी मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपी केशव नेगी की ओर से दायर जमानत याचिका को कोर्ट खारिज कर दिया था.

पुलिस को दिए बयान में प्रबंधन से दूरी का दावा

पूछताछ में लवकेश ने दिल्ली पुलिस को बताया था कि वह होटल का सीधे प्रबंधन नहीं करते थे. उन्होंने दैनिक कामकाज, बिल्डिंग, अकाउंट्स और पूरी व्यवस्था दूसरे व्यक्ति को सौंप रखी थी. उसने पुलिस को यह भी बताया था कि होटल में कमरों के साइज बढ़ाने समेत अन्य संरचनात्मक बदलाव भी उसी व्यक्ति ने सुझाए थे.

उन्होंने यह भी बताया था कि जिस व्यक्ति ने कमरे का साइज बढ़ाने का सुझाव दिया था उसने यह भी आश्वासन दिया था कि दिल्ली में ऐसा सब कुछ चलता रहता है. उन्होंने यह स्वीकार किया था कि होटल फायर एनओसी नही था.

पूछताछ में उसने यह भी खुलासा किया है कि उसने तीन साल पहले अहलूवालिया नाम की एक पार्टी से यह बिल्डिंग ली थी और होटल कम गेस्ट हाउस चला रहा था. पहले यहां पर खादी की दुकान था. पूछताछ में उसने दावा किया था कि उसने बीएनएस यानी बेड एंड ब्रेकफास्ट, टूरिस्ट, हेल्थ, रेस्टोरेंट की परमिशन ली थी. लेकिन दिल्ली पुलिस इसके द्वारा किए जा रहे दावे की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली हाई कोर्ट सीमा सुरक्षा बल (CAPF) के कर्मियों की सेवा समाप्ति के मामले में सुनवाई कर सकता है- सुप्रीम कोर्ट

-भारत एक्सप्रेस 

गोपाल कृष्ण

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