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सत्येंद्र जैन की मानहानि याचिका पर कोर्ट का बड़ा फैसला, करनैल सिंह की क्षेत्राधिकार आपत्ति खारिज

दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) द्वारा बीजेपी नेता करनैल सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि से संबंधित शिकायत पर उठे क्षेत्राधिकार पर राऊज एवेन्यु कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. राऊज एवेन्यु कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने करनैल सिंह की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सुनवाई के दौरान कोर्ट के क्षेत्राधिकार को लेकर सवाल उठाए थे.

करनैल सिंह ने कहा था कि जिस समय यह शिकायत सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) ने किया था, उस दौरान वो विधायक नही थे. इसलिए इस कोर्ट को अधिकार नही है सत्येंद्र जैन की शिकायत पर सुनवाई करने का. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उसे सत्येंद्र जैन की शिकायत पर सुनवाई का अधिकार है. कोर्ट संज्ञान लेने के.मुद्दे पर 8 मई को सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सत्येंद्र जैन से पूछा था कि भाजपा नेता करनैल सिंह के खिलाफ उनकी मानहानि का मुकदमा विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में कैसे चल सकता है. जबकि वह आरोपी नहीं बल्कि शिकायतकर्ता है.

ईडी ने 37 किलो सोना बरामद किया

जैन के वकील ने कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक निर्णय है कि यदि कोई पूर्व विधायक किसी मामले में शिकायतकर्ता है तो वह विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में शिकायतकर्ता दर्ज करा सकता है. सत्येंद्र जैन के मुताबिक, करनैल सिंह ने आरोप लगाया है कि ईडी ने उनके घर से 37 किलो सोना बरामद किया, उनके नाम पर 1100 एकड़ जमीन है और उन्होंने भ्र्ष्टाचार करके संपत्ति बनाई है. साथ ही करनैल सिंह ने कथित तौर पर यह भी कहा कि जैन ने भारी मनी लॉन्ड्रिंग की, वह भू-माफिया हैं और उन्हें फिर से जेल भेजा जाएगा.

जैन ने इन आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया है. उन्होंने कहा है कि बीजेपी उनके खिलाफ झूठी बातें बताकर उनकी छवि को खराब कर रही हैं. सत्येंद्र जैन ने वकील रजत भारद्वाज के जरिए यह याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि प्रस्तावित आरोपी ने बयान दिया है कि जैन ने भ्र्ष्टाचार करके अपनी संपत्ति बनाई है और जो पैसा जनता पर खर्च किया जाना था, वह उसने अपने नाम कर लिया है. यह भी आरोप लगाया गया है कि कथित आरोपी ने झूठा बयान दिया है.

ये भी पढ़ें: एआर रहमान को झटका, ‘वीरा राजा वीरा’ गाने में कॉपीराइट उल्लंघन पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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