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वोटर लिस्ट से कटा नाम तो राशन भी बंद? सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भेजा कोलकाता हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों को राशन योजना से वंचित किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है.

जस्टिस बी. वी नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार करते हुए पूछा कि जब इस मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है तो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों दायर की गई. इसपर याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने दलील देते हुए कहा कि यह केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित मुद्दा नहीं है बल्कि राष्ट्रीय महत्व का विषय है. उनका कहना था कि अन्य राज्यों में भी मतदाता सूची से बाहर हुए लोगों को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा रहा है.

बड़ी संख्या में लाभार्थियों के प्रभावित होने की आशंका

उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को वैध ठहरा चुका है, इसलिए इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करना चाहिए क्योंकि यह उपयुक्त मंच है.मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रसन्ना ने कोर्ट को बताया कि जिन लोगों का नाम हटाए गए हैं, उन्हें राशन सूची से बाहर किया जा रहा है. जिससे बड़ी समस्या पैदा हो रही है. बड़ी संख्या में लाभार्थियों का बाहर होने का खतरा है. इसलिए मामले में जल्द सुनवाई की जाए.

याचिकाकर्ता को कोलकाता हाई कोर्ट जाने की सलाह

हालांकि कोर्ट ने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन लाभ जारी रखने या बंद करने का मुद्दा अलग है. कोर्ट ने कहा कि कृपया इसे कोलकाता हाई कोर्ट में ले जाइए. चार जून को पश्चिम बंगाल के खाद्य और आपूर्ति विभाग ने राज्यव्यापी सत्यापन अभियान का आदेश दिया था, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अयोग्य लाभार्थियों की पहचान कर उनके नाम हटाना था.

यह प्रक्रिया मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के परिणामों से जुड़ी हुई थी.

ये भी पढ़ें: ममता बनर्जी की याचिका कोलकाता हाई कोर्ट में स्वीकार, EVM और CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश

भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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