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ममता बनर्जी की याचिका कोलकाता हाई कोर्ट में स्वीकार, EVM और CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश

कोलकाता हाई कोर्ट ने भवानीपुर सीट के चुनावी नतीजों को चुनौती देने वाली ममता बनर्जी की याचिका स्वीकार कर ली है. कोर्ट ने चुनाव आयोग को क्षेत्र के CCTV फुटेज, EVM और वीवीपैट मशीनों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है.

Mamata Banerjee

ममता बनर्जी (फाइल फोटो)

कोलकाता हाई कोर्ट ने टीएमसी (TMC) प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से दायर चुनाव याचिका को स्वीकार कर लिया है. हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज, ईवीएम (EVM) और वीवीपैट (VVPAT) मशीनों को सुरक्षित रखा जाए. कोर्ट 8 हफ्ते बाद मामले में अगली सुनवाई करेगा.

शुभेंदु अधिकारी की जीत को दी चुनौती

ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनावी नतीजों को चुनौती दी है. उन्होंने हाई कोर्ट में एक चुनाव याचिका दायर की है, जिसमें बीजेपी (BJP) नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की जीत को चुनौती दी गई है. ममता बनर्जी द्वारा कोलकाता हाई कोर्ट में दायर हलफनामे में आरोप लगाया गया है कि मतगणना में धांधली हुई है. बनर्जी की ओर से दायर चुनावी याचिका में भवानीपुर के नतीजों की न्यायिक समीक्षा की मांग की गई है.

भवानीपुर सीट के चुनावी आंकड़े

इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,104 वोटों से मात दी थी. इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी को 73,917 और ममता बनर्जी को 58,812 वोट, जबकि श्रीजीब विश्वास को 3,556 वोट मिले थे. बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती 4 मई को हुई थी. चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से ही ममता बनर्जी लगातार धांधली का आरोप लगा रही हैं.

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5 मई को अपने आवास पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम चुनाव हारे नहीं हैं, बल्कि वोट जबरदस्ती लूटे गए थे. पश्चिम बंगाल चुनाव में शानदार जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी राज्य में पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री बने. इससे पहले ममता बनर्जी ने 2021 में नंदीग्राम में शुभेंदु से हारने के बाद अदालत का रुख किया था. उस मामले में आज तक कोई फैसला नहीं आया है.



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