सुप्रीम कोर्ट ने शादी का वादा कर दुष्कर्म के आरोपी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि शादी से पहले लड़का और लड़कीं अजनबी होते हैं, इसलिए शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए. जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने यह टिप्पणी की है. कोर्ट जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
कोर्ट ने कहा कि शायद हम पुराने विचारों के हैं, लेकिन विवाह से पहले लड़का और लड़कीं अजनबी होते हैं. हम समझ नहीं पा रहे कि शादी से पहले शारीरिक संबंध कैसे बनाए जा सकते हैं. शादी से पहले किसी पर विश्वास करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए. शादी से पहले किसी को किसी पर भरोसा नही करना चाहिए. कोर्ट 18 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में, जहां संबंध सहमति से बने हों, उन्हें आपराधिक मुकदमे और सजा के रूप में देखने के बजाए मध्यस्थता के माध्यम से समाधान तलाशा जा सकता है.
कोर्ट ने कहा कि ये ऐसे मामले नही है, जिन्हें ट्रायल और सजा तक ले जाया जाए, जब संबंध सहमति से बना हो. कोर्ट ने कहा कि मामले को संभावित समझौता की संभावना तलाशने के लिए 18 फरवरी को सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता को शादी आश्वासन देकर बहला-फुसलाया, जबकि वह पहले से शादीशुदा था और बाद में उसने दूसरी महिला से शादी कर लिया.
याचिकाकर्ता की 2022 में महिला से एक वैवाहिक वेबसाइट पर हुई थी और उसने कथित तौर पर शादी का वादा करके दिल्ली और बाद में दुबई में कई बार शारीरिक संबंध बनाए. पीड़ित महिला के मुताबिक याचिकाकर्ता के आग्रह पर वह दुबई गई, जहां उसने कथित तौर पर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके बिना सहमति के अंतरंग वीडियो बना लिया और जब भी वह इसका विरोध करती थी, वीडियो को प्रसारित करने की धमकी देने लगता था.
पीड़िता को बाद में पता चला गया वह पहले से ही शादी शुदा है. उसने जनवरी 2024 में पंजाब में दूसरी शादी की है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 नवंबर 2025 को जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया आरोप दर्शाते हैं और शादी का झूठा वादा शुरू से ही झूठा था. क्योंकि पहले से विवाहित था और बाद में दूसरी शादी कर लीं.
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-भारत एक्सप्रेस
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