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Justice BV Nagarathna

जीएम सरसों को लेकर दायर याचिका में अस्थायी रोक लगाने की मांग की गई थी। यह फैसला जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने यह फैसला दिया है