Bharat Express DD Free Dish
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital

दिल्ली हाई कोर्ट से बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव को मिली अंतरिम जमानत

दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड के कॉमेडियन राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में अंतरिम जमानत दे दी है.

दिल्ली हाई कोर्ट से बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव को बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने राजपाल यादव को 18 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दे दिया है. कोर्ट ने यादव को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है.

राजपाल यादव ने कोर्ट को बताया कि डेढ़ करोड़ रुपए शिकायतकर्ता के खाते में ट्रांसफर कर दिया है. कोर्ट ने देश छोड़कर नही जा सकते. अगले आदेश तक सजा पर अंतरिम रोक रहेगा. अंतरिम जमानत के लिए एक लाख रुपए का निजी मुचलका जमा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने 18 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या पर्सनली पेश होने को कहा है. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजपाल यादव के वकील को अंतरिम जमानत के लिए शिकायतकर्ता कंपनी के नाम पर 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने के लिए दोपहर 3 बजे का समय दिया था. जिसके बाद उन्होंने जमा कर दिया.

पिछली सुनवाई दौरान राजपाल यादव की ओर से पेश वकील भाष्कर उपाध्याय ने कहा था कि राजपाल यादव को जेल जाने से लोगों की हमदर्दी हो सकती है, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए. कोर्ट ने कहा था कि वह पहले के कोर्ट ऑर्डर के बावजूद सरेंडर करने में नाकाम रहे और दूसरे ऑर्डर के बाद ही उन्होंने ऐसा किया. राजपाल यादव की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया था कि उनके बड़े भाई की बेटी की शादी है. लिहाजा उसमें शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी जाए. वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि बाकी रकम तुरंत जमा कर दी जाएगी और कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के सदस्यों और दूसरों ने फाइनेंशियल मदद की है.

राजपाल यादव के लिए आर्थिक मदद का सिलसिला जारी

राजपाल यादव को पिछले दिनों चेक बाउंस से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सरेंडर करने का आदेश दिया था. पिछली सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह साफ किया था कि अभिनेता के पेशे या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े होने के आधार पर उन्हें कोई खास रियायत नहीं दी जा सकती. जिसके बाद राजपाल यादव ने भावुक भरा पोस्ट किया था, और कहा था कि उनके पास पैसा नही है, उनको जेल जाने के अलावा कोई और विकल्प नही है. उसके बाद से ही उनको मदद करने का सिलसिला लगातार जारी है. भारत एक्सप्रेस न्यूज चैनल के सीएमडी उपेंद्र राय ने भी राजपाल यादव को 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देकर उन्हें आर्थिक मदद की है. इसके अलावे म्यूजिक प्रमोटर इंद्रजीत सिंह ने कर्ज चुकाने के लिए राजपाल यादव को 1.11करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है. सलमान खान, अजय देवगन, सोनू सूद, फिल्म निर्माता अनीस बज्मी समेत कई कलाकारों ने भी राजपाल यादव की मदद करने की घोषणा की है.

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि याचिकाकर्ता राजपाल यादव का आचरण निंदनीय है. बार-बार आश्वासन देने और अदालत से रियायत मांगने के बावजूद उन्होंने समय-समय पर पारित आदेशों का पालन नहीं किया. राजपाल यादव पर 9 करोड़ रुपए का बकाया है. यह मामला 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से करीब 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जो ब्याज सहित फिलहाल 9 करोड़ हो चुका है.

ये भी पढ़ें: डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोडक्शन बिल 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital

Latest