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उम्मीद पोर्टल में तकनीकी खामियों को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद पोर्टल में तकनीकी खामियों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. यह याचिका वक्फ मुतवल्ली ने याचिका दायर की थी. सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकरण के समक्ष शिकायत करने की स्वतंत्रता प्रदान की है.

मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी से पूछा कि वह सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आई हैं, उन्होंने याचिकाकर्ता से पूछा कि हाई कोर्ट क्यों नही गए. सीघे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए. इसपर याचिकाकर्ता के वकील गुरुस्वामी ने कहा कि वर्ष 2025 के संशोधनों को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही लंबित है. इसलिए हाई कोर्ट याचिका पर सुनवाई नही करेगा. कोर्ट ने अपने आदेश में.स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता की मुख्य मांग प्रशासनिक और तकनीकी दिक्कतों से जुड़ी हुई है और इसे हाई कोर्ट के समक्ष भी उठाया जा सकता है.

कोर्ट ने प्राधिकरण से शिकायत करने की अनुमति दी

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि तकनीकी दिक्कतों का मुख्य कारण यह है कि वक्फ बाय सर्वे को वक्फ बाय यूजर की श्रेणी में रखा गया है और उम्मीद पोर्टल के ड्रॉप-डाउन मेन्यू में वक्फ बाय सर्वे का कोई विकल्प मौजूद नही है. इसपर जस्टिस बागची ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि वक्फ बाय सर्वे को वक्फ बाय यूजर के अंतर्गत समाहित है. उन्होंने कहा कि इन आपत्तियों को लंबित मामलों की सुनवाई के दौरान उठाया जा सकता है. बता दें कि वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने विवादित प्रावधानों पर रोक लगाई

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि इस कानून में मौजूद विवादित प्रावधानों को तब तक लागू नहीं किया जाएगा, जबतक इसपर कोई फैसला नहीं आ जाता. दरअसल सरकार द्वारा लाया लॉन्च किया जा रहा वक्फ उम्मीद पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल पहल है. जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का केंद्रीकृत पंजीकरण और प्रबंधन करना है. सरकार के दावा है कि यह पोर्टल वक्फ.संपत्तियों में पारदर्शिता लाएगा और अवैध कब्जे को रोकेगा.

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-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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