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Wakf Amendment Act 2025

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ उम्मीद पोर्टल में तकनीकी खामियों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. मामले में कोर्ट ने हाई कोर्ट में सुनवाई की संभावना और लंबित याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार के वक्फ उम्मीद पोर्टल के लॉन्च पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की. बोर्ड ने इसे अवैध और संविधान विरोधी बताया, जबकि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है.

वक्फ संशोधित कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने अंतरिम आदेश पर फैसला सुरक्षित रखा है. सुनवाई के दौरान धर्म, आदिवासी क्षेत्रों और सरकारी जमीन पर वक्फ अधिकारों को लेकर अहम तर्क पेश किए गए.

वक्फ संशोधित कानून 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. मुस्लिम समुदाय ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के अनुच्छेद 25, 26 का उल्लंघन बताया है. कोर्ट 20 मई को सुनवाई करेगा.