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गौतम गंभीर द्वारा हिंदी अखबार के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को ​उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता के लिए भेजा

Gautam Gambhir’s Defamation Case: दिल्ली से भाजपा सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर द्वारा एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र और उसके पत्रकारों के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को दिल्ली हाईकोर्ट ने मध्यस्थता को भेज दिया है. गौतम गंभीर ने अखबार और उसके पत्रकारों को उनके खिलाफ कोई भी मानहानिकारक प्रकाशन करने से रोकने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया था.

इस मामले में दिल्ली हाकोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने गौतम गंभीर की ओर से पेश वकील जय अनंत देहाद्राई के यह कहने के बाद मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा कि मामला पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझने की संभावना है और इसे मध्यस्थता के लिए भेज दिया जाए. इस पर पीठ ने मामले को अब मध्यस्थता के लिए 29 फरवरी को और अदालत के समक्ष 12 मार्च को सूचीबद्ध किया है.

मई 2023 में एक अन्य पीठ ने गौतम गंभीर के पक्ष में कोई भी अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित करने से इन्कार कर दिया था.

यह भी पढ़िए— दिल्ली शराब नीति मामले में आज ED के सामने पेश होंगे केजरीवाल, पिछले 6 समन पर जांच एजेंसी के सामने नहीं हुए हाजिर

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