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गौतम गंभीर द्वारा हिंदी अखबार के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को ​उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता के लिए भेजा

गौतम गंभीर ने पंजाब से प्रकाशित एक हिंदी अख़बार के खिलाफ दो करोड़ रुपए मानहानि का मुकदमा किया था. उन्होंने अख़बार को कुछ भी ‘अपमानजनक’ छापने से रोकने के लिए यह मुकदमा किया था.

Gautam Gambhir

भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर

Gautam Gambhir’s Defamation Case: दिल्ली से भाजपा सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर द्वारा एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र और उसके पत्रकारों के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को दिल्ली हाईकोर्ट ने मध्यस्थता को भेज दिया है. गौतम गंभीर ने अखबार और उसके पत्रकारों को उनके खिलाफ कोई भी मानहानिकारक प्रकाशन करने से रोकने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया था.

इस मामले में दिल्ली हाकोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने गौतम गंभीर की ओर से पेश वकील जय अनंत देहाद्राई के यह कहने के बाद मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा कि मामला पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझने की संभावना है और इसे मध्यस्थता के लिए भेज दिया जाए. इस पर पीठ ने मामले को अब मध्यस्थता के लिए 29 फरवरी को और अदालत के समक्ष 12 मार्च को सूचीबद्ध किया है.

Delhi High Court

मई 2023 में एक अन्य पीठ ने गौतम गंभीर के पक्ष में कोई भी अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित करने से इन्कार कर दिया था.

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