आधार कार्ड भारत में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है. स्कूल में दाखिले से लेकर बैंक तक में आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है. वहीं, आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर ऐसा नहीं किया तो पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा. ऐसे में चुनाव आयोग ने नागरिकों से वोटर आईडी को आधार से लिंक कराने को भी कहा है.
चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर आधार को वोटर आईडी से लिंक करने की सुविधा दी है. ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि अगर आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक नहीं किया गया तो वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा. शुक्रवार को लोकसभा में इस सवाल के लिखित जवाब में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर आपका आधार कार्ड वोटर आईडी से लिंक नहीं है तो आपका नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटेगा.
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मंत्री ने बताया कि चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 में प्रावधान है कि आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ा जा सकता है, लेकिन यह नागरिक की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वह लिंक करता है या नहीं. वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं होने पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी और मतदाताओं का नाम भी सूची से नहीं कटेगा.
मंत्री ने एक बयान में जानकारी दी है कि करीब 95 करोड़ मतदाताओं में से 54 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपने आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ लिया है. अगर आप भी अपने आधार को वोटर आईडी से लिंक कराना चाहते हैं तो आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर या चुनाव अधिकारी से संपर्क कर इस काम को पूरा कर सकते हैं.
चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक अगस्त से आधार को वोटर आईडी से जोड़ने का कार्यक्रम शुरू किया है. इसके तहत लोगों की इच्छा के आधार पर आधार को वोटर आईडी से जोड़ा जा रहा है. चुनाव अधिकारी घर-घर जाकर आधार को वोटर आईडी से लिंक कराने की मांग कर रहे हैं.
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