सेवानिवृत्ति के बाद वरिष्ठ नागरिकों को लाभ देने के लिए सरकार नियमित प्रयास कर रही है. सिर्फ सरकार ही नहीं हमारे बैंक भी इनमें हैं, क्योंकि हर कोई रिटायरमेंट के बाद अच्छी रकम चाहता है ताकि रिटायरमेंट के बाद भी अच्छी जिंदगी जी सके.
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली उनमें से एक है, एक सरकारी लाभकारी योजना जो सेवानिवृत्ति के बाद भी वित्तीय स्थिति के तनाव को दूर कर सकती है. यह योजना अब हमारे देश में बहुत से लोगों की पसंदीदा है, क्योंकि हर महीने थोड़ा सा निवेश आपको रिटायरमेंट के बाद अच्छी रकम देता है. योजना आपको प्रति दिन केवल 200 रुपये बचाने का सुझाव देती है, यानी एक महीने में 6000 रुपये। रिटायरमेंट के बाद अगर निवेशक अब से हर महीने 6000 रुपए निवेश करते हैं तो उन्हें 50,000 तक मिलेंगे.
इनकम टैक्स के सेक्शन 80c के तहत NPS खाताधारक को सालाना 1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है. जबकि आयकर की धारा 80डी आपको 50,000 तक के कर लाभ की अनुमति देती है.
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टीयर 1 और टीयर 2। केवल टीयर 1 खाताधारक कर लाभ के लिए उपलब्ध हैं क्योंकि यह खाता शेयर बाजार से जुड़ा हुआ. आप टीयर 1 में व्यक्तिगत रूप से निवेश कर सकते हैं, इस खाते से यह राशि 60 साल तक नहीं निकाली जा सकती है. एक बार जब आप 60 वर्ष के बाद सेवानिवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं, तो आप निकासी के पात्र हो जाते हैं.
जबकि टीयर 2 में आपको न्यूनतम 500 रुपये प्रति माह निवेश करने की आवश्यकता है, और आप सेवानिवृत्ति के बाद अपनी राशि का 60% निकाल सकते हैं. जबकि शेष राशि का उपयोग वार्षिकी खरीदने के लिए किया जाएगा. टियर 2 कर छूट के लिए पात्र नहीं है.
इस योजना के लिए केवल भारतीय निवासियों की अनुमति है, और 18 से 70 वर्ष की आयु के लोग पात्र हैं. नए नियमों के मुताबिक, एनपीएस अकाउंट बैलेंस का कम से कम 40 फीसदी एन्यूटी में निवेश करना होता है. वार्षिकी आपके और आपकी बीमा कंपनी के बीच एक अनुबंध की तरह है. खाताधारक को उसकी वार्षिकी राशि से पेंशन मिलेगी. जितना अधिक आप वार्षिकी में निवेश करेंगे, उतना अधिक आपको पेंशन मिलेगी. निकासी के समय आपके कोष का 60% तक कर मुक्त होता है. जबकि एन्युइटी में निवेश की गई रकम भी टैक्स फ्री होती है.
खाता खोलने की प्रक्रिया बहुत आसान है. आपके पास आधार और पैन कार्ड होना चाहिए, और आपका मोबाइल नंबर इसके साथ जुड़ा होना चाहिए. आपको मूल विवरण ऑनलाइन भरना होगा और आपके मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा. इसके बाद आपको PRAN नंबर मिल जाएगा जिसे आप NPS पोर्टल पर लॉग इन करके इस्तेमाल कर सकते हैं.
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