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Pension Scheme: केंद्र और राज्य सरकार (Government Scheme) की ओर से कई तरह की योजना चलाई जाती है. ऐसी ही एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) की ओर से महात्मा गांधी पेंशन योजना (Mahatma Gandhi Pension Scheme) के नाम से चलाई जा रही है. ये स्कीम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है जिनको पेंशन का लाभ प्रदान करती है. राज्य सरकार बुजुर्ग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना चलाती है.
इस योजना का लाभ 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को दिया जाता है. इससे कम उम्र के लोगों को योजना का लाभ नहीं दिया जाता है. यूपी सरकार की ये योजना 1000 रुपये की पेंशन हर महीने प्रदान करती है. यह रकम सीधे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के अकाउंट में भेजी जाती है.
ऐसे मजदूर, जिनके पास लेबल कार्ड है वे महात्मा गांधी पेंशन योजना के पात्र हैं. साथ ही 60 साल से ज्यादा की उम्र भी होनी जरूरी है. इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकार के किसी भी पेंशन योजना का लाभ न उठा रहा हो.
अगर पेंशन का लाभ लेने वाले पति की मौत हो जाती है तो इस राशि को हर महीने पत्नी को दी जाती है. साथ ही दो साल के बाद इस योजना में पेंशन की रकम बढ़ा दी जाती है, जो अधिकतम 1250 रुपये होती है. इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है.
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अगर कोई मजदूर इस योजना के तहत आवेदन कराना चाहता है तो उसके पास आधार कार्ड, बैंक पास बुक, निवास प्रमाण-पत्र, लेबर कार्ड और केंद्र और राज्य सरकार के किसी भी विभाग से पेंशन नहीं दिए जाने का प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट हर साल, पेंशन धारक की मौत की दशा में परिवारजनों को एक माह के अंदर जानकारी देना अनिवार्य है. इसके अलावा, पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर होना चाहिए.
महात्मा गांधी योजना पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए श्रम विभाग से संपर्क करना होगा. यहां फॉर्म को अच्छे तरीके से भरकर आप दस्तावेज के साथ जमा करा सकते हैं. अगर योग्य पाए जाते हैं तो इस योजना के तहत पेंशन का लाभ हर महीने जारी किया जाएगा.
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