इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की हिस्ट्रीशीट को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की अगली तिथि 17जुलाई नियत की है. याची अधिवक्ता की बहस के बाद सरकारी अधिवक्ता ने समय मांगा जिसपर कोर्ट ने सुनवाई टाल दी.
याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि अब्बास के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे राजनीतिक रंजिश का परिणाम हैं और ऐसे मुकदमों के आधार पर हिस्ट्रीशीट खोलना कानून का दुरुपयोग है.
गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में अब्बास अंसारी के खिलाफ खोली गई हिस्ट्रीशीट से जुड़ा मामला है, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. कहा कि याची पर चोरी, डकैती जैसे कोई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज नहीं हैं. उनके खिलाफ जो भी मामले हैं, वे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते दर्ज कराए गए हैं.
अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि हिस्ट्रीशीट खोलने से पहले अब्बास अंसारी को कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर मिला. यह विशेष रूप से तब हुआ जब वह एक विधायक थे, जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंची. संविधान द्वारा प्रदत्त सभी नागरिकों के सम्मान के साथ जीने के अधिकार पर बल दिया.
राज्य सरकार की तरफ से अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा. इस पर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ तथा न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई तय कर दी है.
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