उम्र कैद की सजा माफी को लेकर उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला आया है. अब पुरुष बंदियों को 14 से 16 साल की सजा काटने के बाद अच्छे आचरण को देखते हुए सरकार कभी भी छोड़ सकती है. पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी को सजा माफ होती थी. साथ ही साथ महिला और पुरुष के लिए उम्र कैद की सजा को बराबर कर दिया है.
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