सुप्रीम कोर्ट ने खाने पीने से जुड़े पैक्ड प्रोडक्ट्स को लेकर 1 दिसंबर 2022 से लागू होने वाले लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई करने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश तब दिया जब एक अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि लंबे समय से याचिका लंबित है और हाईकोर्ट ने 13 दिसंबर की तिथि दी है और 1 दिसंबर से नए नियम लागू हो रहे हैं।.
केंद्र सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी, पैकेट कमोडिटी रूल्स के तहत दूध, चाय, बिस्किट, खाद्य तेल, आटा, बोतलबंद पानी और पेय, बेबी फूड, दाल, अनाज, सीमेंट बैग, ब्रेड एवं डिटर्जेंट जैसे 19 आइटम आएंगे. इन आइटम पर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखना अब जरूरी होगा.
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.