कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया (फाइल फोटो)
Mysore Land Scam Case: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ MUDA (मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण) मामले में बेंगलुरु के स्पेशल कोर्ट ने कर्नाटक लोकायुक्त को जांच करने का आदेश दिया है. लोकायुक्त की मैसूरु जिला पुलिस को जांच की रिपोर्ट 3 महीने में सौंपनी होगी.
बता दें कि इससे एक दिन पहले मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन घोटाले से जुड़े मामले में चल रही जांच को सही बताया था. कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने मंगलवार को कहा था- ‘मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ दायर याचिका में जिन बातों का जिक्र है, उसकी जांच जरूरी है.’
MUDA से जुड़े केस में जांच शुरू करने के कोर्ट के आदेश पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना है कि वे जांच का सामना करने से नहीं डरते, लेकिन कानूनी सलाह लेंगे कि क्या इस मामले में जांच हो सकती है.
16 अगस्त को केस चलाने की अनुमति दी गई थी
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 218 के तहत मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी थी. जिस पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 19 अगस्त को इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी.
हाईकोर्ट में सिद्धारमैया की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और प्रो. रविवर्मा कुमार पेश हुए. वहीं, राज्यपाल की ओर से पैरवी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने की. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने अपनी दलीलें रखीं. मनिंदर सिंह, प्रभुलिंग के. नवदगी, लक्ष्मी अयंगर, रंगनाथ रेड्डी, के.जी. राघवन सहित अन्य ने शिकायतकर्ताओं की ओर से दलीलें पेश कीं.
— भारत एक्सप्रेस
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