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दिल्ली हाईकोर्ट ने BCD चुनाव में बायोमेट्रिक सत्यापन की मांग पर सुनवाई से किया इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने बार काउंसिल चुनावों में बायोमेट्रिक सत्यापन लागू करने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया.; कोर्ट ने कहा कि याचिका का दायरा BCD चुनावों पर नहीं है, याचिकाकर्ता अलग याचिका दायर कर सकता है.

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दिल्ली बार काउंसिल (BCD) के चुनाव के दौरान वकीलों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया लागू करने मांग वाली याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है. जस्टिस प्रतिबा मनिंदर सिंह, जस्टिस नवीन चावला और सी. हरि शंकर की पूर्ण ने कहा कि बीसीडी के चुनावों की निगरानी करना याचिका का दायरा नहीं है.

चुनाव के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन लागू करने की मांग करते हुए दीपांशु मृदगल ने एक लंबित याचिका में अर्जी दाखिल की थी. उन्होंने कहा था कि बीसीडी का चुनाव छह महीने को होना है. इसलिए बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया को लागू किया जाना चाहिए.

पीठ ने कहा कि याचिका का दायरा बार एसोसिएशनों के चुनावों के संबंध में है. जिला अदालतों एवं दिल्ली हाई कोर्ट के सभी बार एसोसिएशन के चुनाव हो चुके हैं जबकि शाहदरा बार एसोसिएशन का चुनाव 24 मई का होना हैं. कोर्ट ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो इस मुद्दे को लेकर अलग से याचिका दाखिल कर सकता है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली हाईकोर्ट में सेलेबी केस: राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहस के बाद फैसला सुरक्षित, केंद्र और कंपनी को सोमवार तक लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश

-भारत एक्सप्रेस 



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