Bharat Express DD Free Dish
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital

पालघर केस में चार आरोपियों को झटका, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

Palghar Sadhu Murder Case: पालघर साधु हत्या मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने चार आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं. अदालत ने कहा कि अपराध बेहद गंभीर है और इस चरण में जमानत देना न्यायोचित नहीं होगा.

Palghar Sadhu Murder Case: पालघर में साल 2020 में हुई साधुओं और उनके ड्राइवर की भीड़ द्वारा हत्या के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने चार आरोपियों को बड़ा झटका दिया है. अदालत ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं है. कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर आरोपियों को जमानत देना सही नहीं होगा क्योंकि मामला बेहद गंभीर है और इसमें कठोर सजा का प्रावधान है.

अदालत की टिप्पणी

हाईकोर्ट ने साफ किया कि यह अपराध कानून-व्यवस्था से जुड़ा संवेदनशील मामला है. आरोपियों पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है और इस चरण में जमानत देने से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. अदालत ने यह भी कहा कि मौजूद सबूत और अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

किन आरोपियों की जमानत खारिज

जिन चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की गई है, उनमें राजेश धाकल राव, सुनील और अन्य नाम शामिल हैं, जो केस रिकॉर्ड में दर्ज हैं.

क्या है पूरा मामला?

अप्रैल 2020 में पालघर जिले में दो साधुओं और उनके ड्राइवर की भीड़ ने बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया था. पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया और जांच एजेंसियों ने चार्जशीट दाखिल की थी.

ये भी पढ़ें-Weather Update: उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का डबल अटैक; दिल्ली-NCR में जहरीली हवा और पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें

आगे की कार्रवाई

फिलहाल चारों आरोपी न्यायिक हिरासत में रहेंगे. मामले की सुनवाई निचली अदालत में जारी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जमानत पर कोई फैसला हो सकेगा.

Also Follow Bharat Express on Youtube

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Kanya Sumangla Mission Shakti Digital