Bharat Express DD Free Dish

सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, 200 करोड़ की ठगी मामले में होगी अगली सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये की कथित ठगी और जबरन वसूली मामले में आरोप तय किए जाने के खिलाफ सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Sukesh Chandrasekhar

सुकेश चंद्रशेखर

200 करोड़ रुपए के ठगी के मामले में आरोप तय करने के खिलाफ दायर सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 23 सितंबर में मामले में अगली सुनवाई करेगा. सुकेश चंद्रशेखर ने पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.

पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 जून को सुकेश चंद्रशेखर, जैकलीन फर्नांडिस सहित 21 आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किया है. कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4, भारतीय दंड संहिता की धारा 170, 186, 384, 386, 388, 406, 409, 420, 468, 471 और 120 बी के अलावा आईटी एक्ट की धारा 66 के के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है.

फर्जी अधिकारी बनकर 200 करोड़ की ठगी का आरोप

कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर, जैकलीन फर्नांडिस सहित अन्य के खिलाफ जबरन वसूली से जुड़े मकोका के मामले में आरोप तय किया था. कोर्ट ने इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर के अलावा जिन प्रमुख लोगों को आरोपी बनाया है, उनमें उसकी पत्नी लीना पॉल और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस शामिल है. कोर्ट के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने खुद को तत्कालीन कानून सचिव अनूप कुमार तथा गृह सचिव अजय भल्ला बताया था.

इस फर्जी पहचान के दम पर उसने अदिति सिंह को झांसा दिया, फिर उनसे करीब 200 करोड़ रुपए ठग लिए. कोर्ट ने माना कि सुकेश जेल के अंदर बंद रहते हुए भी ठगी का एक बड़ा नेटवर्क चला रहा था.

चंद्रशेखर ने कथित तौर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की फर्जीवाड़ा की थी. उसने अदिति सिंह और जपना सिंह को केंद्रीय कानून मंत्रालय के एक अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करके और उनके पतियों के लिए जमानत सुनिश्चित करने के लिए कई करोड़ रुपये की फर्जीवाड़ा की थी.

ये भी पढ़ें: पूर्वोत्तर में बाढ़ का कहर! PM मोदी ने अरुणाचल और नागालैंड के सांसदों से ली रिपोर्ट, राहत कार्यों में तेजी के निर्देश

Also Follow Bharat Express on Youtube

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read