Delhi Liquor Shops Closed: राजधानी दिल्ली में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है. एहतियाती कदम उठाते हुए दिल्ली में 9 और 10 अक्टूबर को शराब की सभी दुकानें बंद रखने का बड़ा आदेश जारी किया गया है. दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति और दिल्ली पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर यह सख्त कदम उठाया है.
लुटियंस जोन में लगातार हो रही घोषणाएं
सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कनॉट प्लेस और लुटियंस जोन में जगह-जगह लाउडस्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि इलाके में बीएस धारा 163 (BNS Section 163) लागू है. प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति पुलिस के काम में बाधा डालता हुआ दिखाई दिया, तो उसके खिलाफ बेहद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
आदेश के मुताबिक, किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन या जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है. यदि कोई बैरिकेड तोड़ता है या पुलिस के साथ झड़प करता है, तो संबंधित गंभीर धाराओं में तुरंत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे.
कौन-कौन सी दुकानें रहेंगी बंद? (Liquor Shops Closed In Delhi)
आबकारी विभाग के आदेश के अनुसार, एल-6 (L6), एल-6एफजी (L6FG), एल-8 (L8), एल-10 (L10), एल-14 (L14) और एल-8 व एल-14 लाइसेंस के तहत संचालित होने वाली सभी संबंधित रिटेल शराब की दुकानें इन दोनों दिनों तक पूरी तरह बंद रहेंगी. विभाग का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह से सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि राजधानी में किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके.
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राजधानी में सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन द्वारा उठाए गए ये कदम शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. शराब की दुकानों के बंद (Delhi liquor shops to remain closed) रहने और धारा 163 के कड़ाई से पालन से यह साफ है कि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं हैं.
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