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Paytm को बड़ी राहत, RBI ने पेमेंट एग्रीगेटर एप्लीकेशन की डेडलाइन बढ़ाई

नई दिल्ली : आरबीआई ( Reserve Bank of India )  ने पेमेंट एग्रीगेटर एप्लीकेशन के लिए Paytm  को मोहलत दे दी है. RBI ने पेटीएम को एप्लीकेशन देने के लिए 15 दिन का और टाइम दिया है. इस खबर का असर फिलहाल कंपनी के शेयरों पर भी दिख रहा है. कंपनी के शेयर अभी शेयर बाजार में 624 रुपे पर ट्रेड कर रहा है.

बिजनेस पर नहीं पड़ेगा कोई असर – 

वन97 कम्युनिकेशंस ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि RBI ने कंपनी को 15 दिन का एक्सटेंशन दिया है और भारत सरकार से मंजूरी के मिलने पर पीपीएसएल के पास पेमेंट एग्रीगेटर आवेदन जमा करने के लिए 15 दिन का समय होगा. अगर भारत सरकार द्वारा कंपनी के प्रतिकूल फैसला लिया जाता है, तो उसे तुरंत आरबीआई को इसके बारे में बताया जाएगा. इस पैसला का कंपनी  वर्तमान बिजनेस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा . जिसका मतलब है कि PPSL फिलहाल किसी नए मर्चेंट्स को शामिल नहीं कर सकता है लेकिन अपने मौजूदा पार्टनर्स के लिए अपने ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेशन बिजनेस को जारी रख सकता है.

कंपनी का दावा है कि RBI का आदेश केवल नए ऑनलाइन मर्चेंट्स के ऑनबोर्डिंग के लिए लागू है. वो अपने मौजूदा ऑनलाइन मर्चेंट्स को पेमेंट सर्विसेज प्रदान करना जारी रख सकते हैं.

आपको बता दें कि नवंबर 2022 में RBI ने पेटीएम के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर उन्हें 120 दिनों के अंदर दोबारा अप्लाई करने का निर्देश दिया था.

लाइसेंस लेना क्यों हुआ जरूरी-

फिलहाल पेटीएम को मिलाकर देश में 185 से ज्यादा फिनटेक कंपनियां और स्टार्टअप हैं जिन्होने एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है. मार्च 2020 में आरबीआई ने नोटिफिकेशन निकालकर पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया था. दरअसल पेमेंट एग्रीगेटर्स सभी कस्टमर्स  से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, जिसे एक लिमिटेड टाइम में उन्हें मर्चेन्ट्स के साथ शेयर करना होता है.

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