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पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ने दी तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत

नई दिल्ली-  गुजरात दंगा मामले में गिरफ्तार तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। अंतरिम जमानत देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ से अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीस्ता की रेगुलर बेल पर हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है. जब तक हाईकोर्ट से सीतलवाड़ को रेगुलर बेल नहीं मिल जाती वे देश के बाहर नहीं जा सकतीं हैं.

प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने जमानत देते हुए कहा कि हिरासत में आवस्यक पूछताछ पूरी हो गई है. इसलिए अंतरिम जमानत के मामले पर सुनवाई होनी चाहिए थी. उनकी जमानत याचिका अभी भी गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है.

सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि सीतलवाड़ की जमानत याचिका का मामलसा उच्च न्यायालय पहले ही चल रहा है इसलिए इस मामले में उन्हें जमानत नहीं दी जाय।

-आईएएनएस



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