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लखनऊ के नाका होटल अग्निकांड में 22 इंजीनियर और अधिकारी दोषी करार

लखनऊ के नाका होटल अग्निकांड में 22 इंजीनियर और अधिकारी दोषी करार

लखनऊ के नाका होटल अग्निकांड में 22 इंजीनियर और अधिकारी दोषी करार

लखनऊ – लखनऊ नाका के दो अवैध होटल में हुए अग्निकांड मामले में प्रशासन ने बेहद सख्ती दिखायी है..इस घटना में दोषी पाये गये इंजीनियरों के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी गई है। मामले में आवास आयुक्त ने दोबारा जांच की है। इससे पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने लेवाना सूट होटल में लगी आग पर अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें भारी अनियमितताएं पाई गयीं और नियम-कायदों को ताक पर रख दिया गया। बिल्डर के साथ मिलीभगत करने और अवैध निर्माण की अनदेखी करने पर 22 इंजीनियरों और जोनल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि होटल को अवैध रूप से बनाया गया था। इस होटल में सोमवार को लगी आग में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि सात लोग झुलस गए।

एलडीए ने हजरतगंज थाने में बंसल कंस्ट्रक्शन के मुकेश जसनानी और उनके सहयोगियों के खिलाफ आवासीय भूखंड पर होटल चलाने के लिए एफआईआर भी दर्ज कराई है।

एलडीए के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने घटना की जवाबदेही तय करने के लिए प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया और सोमवार देर रात रिपोर्ट सौंप दी गई।

एलडीए जांच दल ने जिन के खिलाफ कार्रवाई की है उनमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरुण कुमार सिंह, ओपी मिश्रा (दोनों सेवानिवृत्त), सुपरिनटेंडिंग इंजीनियर जहीरुद्दीन और कमलजीत सिंह, अस्टिेंट इंजीनियर ओपी गुप्ता, राकेश मोहन, राधेश्याम सिंह, विनोद कुमार गुप्ता, अमर कुमार मिश्रा, नागेंद्र सिंह और इस्माइल खान शामिल हैं।

इसी तरह, जूनियर इंजीनियरों में राजीव कुमार श्रीवास्तव, जे.एन. दुबे, जेडी सिंह, रवींद्र श्रीवास्तव, उदयवीर सिंह, मोहम्मद इस्माइल खान, अनिल मिश्रा, पी.के. गुप्ता, सुशील कुमार वर्मा, अंबरीश शर्मा और रंगनाथ सिंह शामिल हैं।

–आईएएनएस



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