राहुल गांधी को 2019 में ‘मोदी सरनेम’ संबंधी टिप्पणी करने के मामले में सूरत की अदालत ने मानहानि का दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया था.
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