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Amazon, Flipkart, Meesho समेत 5 ई कॉमर्स कंपनियों पर CCPA ने चलाया चाबुक, सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर की बिक्री पर रोक

CCPA ने 5 ई-कॉमर्स साइट्स पर सख्ती करते हुए इन कंपनियों को वेबसाइट्स से सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप्स को डीलिस्ट करने का आदेश दिया है.

CCPA

प्रतीकात्मक तस्वीर

E-commerce साइट्स पर सब कुछ मिल जाता है बस ढ़ूंढ़ने की देर है. ऐसा ही एक प्रोडक्ट है सीट बेल्ट अलॉर्म स्टॉपर. लेकिन अब इसी प्रोडक्ट की वजह से CCPA यानि Central Consumer Protection Authority ने ई कॉमर्स साइट परडंडा चलाया है. सीसीपीए ने 5 ई-कॉमर्स साइट्स पर सख्ती करते हुए इन्हें आदेश दिया है कि अब इन कंपनियों को अपनी वेबसाइट्स पर से इन सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप्स को डीलिस्ट किया जाए. जिन ई कॉमर्स साइट्स को सीसीपीए ने आदेश दिया है उनमें Amazon, Flipkart, Meesho के अलावा Snapdeal, Shopclues का भी नाम है.

सीसीपीए ने ये एक्शन सड़क परिवहन मंत्रालय की शिकायत के बाद लिया है. मंत्रालय की शिकायत के आधार पर हुई जांच में पाया गया कि इन साइट्स पर ये अलॉर्म स्टॉपर धड़ल्ले से बिक रहे हैं. उसके बाद CCPA ने ये आदेश जारी किया है.

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क्या कहता है नियम-

Central Motor Vehicles Rules 1989 के Rule 138 के मुताबिक सीट बेल्ट पहनना जरूरी होता है. इस तरह के अलॉर्म स्टॉपर का इस्तेमाल कंज्यूमर की सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकता है. सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में रोड एक्सीडेंट में 16000 लोगों की मौत सिर्फ इस वजह से हुई क्योंकि उन्होने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी. इनमें 8,438 ड्राइवर और बाकी 7,959 लोग पैसेंजर सीट पर थे. इसके अलावा 39,231 लोग रोड एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं. जिसमें 16,416 ड्राइवर और 22,818 लोग पैसेंजर थे. इन आंकड़ों की खास बात ये है कि इनमें 1 तिहाई एक्सीडेंट 18-45 साल के आयु वर्ग में आते थे.

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सीसीपीए ने सिर्फ इन साइट्स से सीट बेल्ट अलॉर्म स्टॉपर पर हटाने को नहीं कहा है बल्कि राज्यों के मुख्य सचिवों को भी चिट्ठी लिखकर ऐसे मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स बंद करने का भी निर्देश दिया है.

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