भारत के उत्तर-पूर्वी असम राज्य के एक सुदूर जिले में कोयला खदान के अचानक पानी भर जाने से अंदर तीन मजदूरों के मारे जाने की आशंका है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. बचाव दल रात भर खदान में फंसे कुल 9 लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे. 300 फुट गहरी यह कोयला खदान दीमा हसाओ जिले के एक सुदूर औद्योगिक शहर उमरंगसो में स्थित है.
स्थानीय प्रशासन ने एक बयान में कहा कि बचाव दल ने तीन शव देखे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें बरामद नहीं किया जा सका है. सेना ने एक बयान में कहा कि असम के पहाड़ी दीमा हसाओ जिले में खदान में सोमवार (6 जनवरी) से फंसे 9 लोगों को बचाने के लिए सेना की टीमों ने गोताखोरों, हेलीकॉप्टरों और इंजीनियरों को तैनात किया है.
दीमा हसाओ के जिला पुलिस प्रमुख मयंक कुमार ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया, ‘कल खदान में पानी भर गया था – इसका स्रोत अंदर था. वे (खनिक) शायद किसी जल चैनल से टकरा गए और पानी बाहर आ गया और खदान में पानी भर गया.’ कुमार ने कहा कि सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा राहत बलों की बचाव टीमें फंसे हुए खनिकों तक पहुंचने के लिए काम कर रही हैं.
सेना द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में बचावकर्मी रस्सियों, क्रेन और अन्य उपकरणों के साथ एक बड़ी, खड़ी खदान के किनारे खड़े दिखाई दे रहे हैं. भारत के सुदूर पूर्वोत्तर भाग में कोयला खदान से संबंधित आपदाएं असामान्य नहीं हैं. सबसे बड़ी आपदाओं में से एक 2019 में पड़ोसी राज्य मेघालय में एक अवैध खदान में काम करते समय कम से कम 15 खनिक दब गए थे, जब पास की एक नदी के पानी से खदान भर गई थी.
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने खदान में फंसे मजदूरों की सूची अपने सोशल साइट एक्स पर शेयर की है, जो इस प्रकार है:
1. गंगा बहादुर श्रेठ (38 वर्ष), निवासी: रामपुर (दुम्मना-2 भिजपुर), जिला: उदयपुर, नेपाल
2. हुसैन अली (30 वर्ष), निवासी: बागरीबारी, जिला: दर्रांग, असम
3. जाकिर हुसैन (38 वर्ष), निवासी: सियालमारी खुटी, जिला: दर्रांग, असम
4. सरपा बर्मन (46 वर्ष), निवासी: खलिसनिमारी, जिला: कोकराझार, असम
5. मुस्तफा शेख (44 वर्ष), बागरीबारी, जिला: दर्रांग, असम
6. खुसी मोहन राय (57 वर्ष), निवासी: माजेरगांव, जिला: कोकराझार, असम
7. संजीत सरकार (35 वर्ष), निवास: रायचेंगा, जिला: जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल
8. लिजान मगर (26 वर्ष), निवासी: उमरांगसो, जिला: दिमा हसाओ, असम
9. शरत गोयारी (37 वर्ष), निवासी: थिलापारा, जिला: सोनितपुर, असम
मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट में कहा, ‘पुलिस ने घटना की जांच के लिए खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(1) के साथ बीएनएस की धारा 3(5)/105 के तहत एफआईआर दर्ज की है. प्रथमदृष्टया यह एक अवैध खदान प्रतीत होती है. मामले के संबंध में पुनीश नुनिसा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है.’
-भारत एक्सप्रेस
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