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हरियाणा में कानून अधिकारियों की नियुक्ति विवादों में, आखिर कब तक चलता रहेगा VIP वाला मॉडल ?

Haryana Government ने राज्य में कुछ दिनों पहले ही लगभग 97 एडिशनल एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की है. लेकिन यह नियुक्ति विवादों के घेरे में आ गई है.

हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने राज्य में कुछ दिनों पहले ही लगभग 97 एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) की नियुक्ति की है. लेकिन यह नियुक्ति विवादों के घेरे में आ गई है. कारण है विकास बराला (Vikas Barala) की नियुक्ति. विकास पर यौन उत्पीड़न का आरोप है. विकास की नियुक्ति के बाद हरियाणा सरकार की काफी ज्यादा किरकिरी हुई थी. हालांकि अब नायब सिंह सैनी ने इस नियुक्ति को रद्द कर दी है.

विकास बराला के पिता कौन?

विकास बराला बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के पुत्र हैं. बता दें, सुभाष बराला हरियाणा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं.

क्या है आरोप ?

विकास बराला पर 2017 में एक आईएएस अधिकारी की बेटी का पीछा करने और अपहरण का प्रयास करने का आरोप है. इस मामले की सुनवाई अब भी अदालत में चल रही है. बता दें, विकास जमानत पर बाहर हैं.

कब हुई थी नियुक्ति

उनकी नियुक्ति जुलाई में की गई थी. राज्यपाल के मंजूरी के बाद ही इनकी नियुक्ति हुई थी. राज्यपाल ने 97 कानून अधिकारियों की लिस्ट को मंजूरी दी थी. इस लिस्ट में विकास का नाम शामिल था. जिसके बाद जनता और विपक्षी दलों में नाराज़गी फैल गई थी. लोग तो सरकार से सवाल करने लगे थे कि एक गंभीर आरोपों से घिरे शख्स को इतनी अहम जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है?

नियुक्तियों में VIP रिश्तेदारों को प्राथमिकता

इसी बीच रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि इन नियुक्तियों में VIP रिश्तेदारों को प्राथमिकता दी गई है. एक रिपोर्ट की माने तो, जांच में पाया गया कि 97 में से कम से कम 23 नियुक्त वकील राजनीतिक नेताओं, हाई कोर्ट जजों, IAS और IPS अफसरों के रिश्तेदार हैं.

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नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?

सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में साफ कहा था कि अगर नियुक्ति की प्रक्रिया साफ और निष्पक्ष नहीं होगी, तो ये सिर्फ राजनीतिक फायदे और तुष्टीकरण का तरीका बन जाएगी. उस समय कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को चेतावनी भी दिया था.

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-भारत एक्सप्रेस



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