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सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी और रिमांड को केजरीवाल ने High Court में दी चुनौती

Delhi Excise Policy Case: शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार के तहत जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को दिल्ली हाइकोर्ट में चुनौती दी है. साथ ही केजरीवाल ने सीबीआई रिमांड को भी चुनौती दी है. इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की सीबीआई रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद 12 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

मामले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने सीबीआई से केस डायरी की मांग करते हुए कहा था कि कोर्ट को चाहिए कि सीबीआई की डायरी को देखे, जिसपर सीबीआई के वकील ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा था कि ना तो आरोपी और ना ही कोर्ट जांच अधिकारी से केस डायरी मांग सकता है. कोर्ट सिर्फ केस डायरी देख सकता है ये कई पुराने फैसलों में कहा जा चुका है.

गिरफ्तारी को अवैध नहीं कहा जा सकता-कोर्ट

निचली अदालत ने केजरीवाल को सीबीआई रिमांड पर भेजते समय अपने आदेश में कहा था कि शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध नहीं कहा जा सकता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई को उनकी गिरफ्तारी को लेकर अति उत्साही नहीं होना चाहिए. कोर्ट ने कहा था कि जांच करना एजेंसी का विशेषाधिकार है.

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कोर्ट ने ये भी कहा कि कानून में कुछ सुरक्षा उपाय दिए गए हैं और इस समय रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी अवैध है. फिर भी जांच एजेंसी को अति उत्साही नहीं होना चाहिए. उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी की आवश्यकता न होने के मुद्दे पर कहा था कि गिरफ्तारी का समय भले ही होशियारी से निर्धारित किया गया हो, लेकिन यह कार्रवाई अवैध घोषित करने का मानदंड नहीं है.

21 मार्च को को ईडी ने किया था गिरफ्तार

बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया था और उन्हें 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी और 2 जून को वापस केजरीवाल ने सरेंडर किया था.

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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