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ED की कस्टडी में CM केजरीवाल चिंतित, जल मंत्रालय को जारी किया आदेश, कहा- जनता की समस्या का तुरंत होना चाहिए समाधन

Arvind Kejriwal: मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जो नोट जारी किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के कई इलाकों में सीवर और पानी से जुड़ी कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं.

Arvind Kejriwal

दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल.

Arvind Kejriwal News Today: शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कस्टडी के दौरान पहला आदेश जारी किया है. उन्होंने जल मंत्रालय को आदेश जारी किया है. जिसके बाद मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. जिसमें उन्होंने सीएम केजरीवार के नोट के बारे में विस्तार के बताया. अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कुछ इलाकों में सीवर और पानी से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताया है.

इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने गर्मी में पानी के टैंकरों की पर्याप्त और उचित व्यवस्था का आदेश दिया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग केस (शराब घोटाला के जुड़े) में 21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे. जिसके बाद पीएमएलए कोर्ट ने 28 मार्च तक रिमांड बढ़ाने का आदेश दिया था.

सीएम केजरीवाल के नोट में क्या है?

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जो नोट जारी किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के कई इलाकों में सीवर और पानी से जुड़ी कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं. सीएम ने अपने नोट में आगे लिखा है कि वे चिंतित हैं. चूंकि वे जेल में हैं. इस वजह से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए.

केजरीवाल ने नोट में आगे लिखा कि गर्मियां भी आ रही हैं. जहां पान की कमी है, वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतजाम किया जाए. मुख्य सचिव समेत दूसरे अधिकारियों को आदेश दिए जाएं, ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो. जनता की समस्या का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए. इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने नोट में मेंशन किया कि अगर जरुरत हो तो उप राज्यपाल महोदय का भी सहयोग लिया जाए, वे भी आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे.

हाईकोर्ट में दी गई फैसले को चुनौती

जानकारी रहे कि सीएम केजरीवाल ने शराब घोटाला से जुड़े मामले मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी और निचली आदालत के रिमांड के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. आम आदमी पार्टी के सूत्रों की मानें तो वकीलों ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि दोनों फैसले अवैध हैं. ऐसे में सीएम केजरीवाल रिहाई के हकदार हैं. बता दें कि इस मामले में हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस से रविवार को सुनवाई की मांग की गई है.

-भारत एक्सप्रेस



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