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‘सच की जीत हुई…’ महिला पहलवान केस में बृजभूषण शरण सिंह को मिली राहत, फैसले के बाद दिया पहला बयान

Brij Bhushan Sharan Singh Case: दिल्ली की कोर्ट ने महिला पहलवानों के कथित यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. फैसले के बाद उन्होंने पहली प्रतिक्रिया दी.

Brij Bhushan Sharan Singh Case

Brij Bhushan Sharan Singh Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के कथित यौन शोषण मामले में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. सोमवार को सुनाए गए इस फैसले के साथ इस मामले के ट्रायल का एक अहम चरण खत्म हो गया. अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया.

2024 से चल रहा था मामला

यह मामला उस समय चर्चा में आया था, जब कई महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. शिकायतों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने जांच की और चार्जशीट दाखिल की. इसके बाद 10 मई 2024 को अदालत ने चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ आरोप तय किए और नियमित सुनवाई शुरू हुई.

बृजभूषण शरण सिंह 20 जुलाई 2023 से नियमित जमानत पर थे. ट्रायल के दौरान दोनों पक्षों ने अदालत में अपने-अपने सबूत और दलीलें पेश कीं. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है.

बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा?

फैसला आने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्हें पहले से ही भरोसा था कि सच सामने आएगा. उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था और अब अदालत के फैसले से उनकी बात सही साबित हुई है. वहीं, उनके वकील ने कहा कि वे अदालत के विस्तृत आदेश का इंतजार कर रहे हैं. उनका कहना है कि बचाव पक्ष शुरू से यह दलील देता रहा कि शिकायत और शिकायतकर्ताओं के बयानों में कई विरोधाभास और असंगतियां थीं. वकील के मुताबिक, विस्तृत आदेश मिलने के बाद ही फैसले के कानूनी पहलुओं पर विस्तार से टिप्पणी की जाएगी.


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अदालत का विस्तृत आदेश जारी होने के बाद यह साफ होगा कि किन आधारों पर बृजभूषण शरण सिंह को राहत दी गई. फिलहाल, अदालत ने उन्हें सबूतों के अभाव में इस मामले से बरी कर दिया है.

-भारत एक्सप्रेस



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