आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को बड़ी सफलता मिली है. गाजियाबाद स्थित CBI कोर्ट ने 27 जून 2025 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), नोएडा के तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी की दो अचल संपत्तियों को अटैच करने का आदेश जारी किया है.
CBI ने इस मामले में 29 जनवरी 2024 को प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपी अधिकारी ने 1 अक्टूबर 2010 से 13 अगस्त 2020 की जांच अवधि के दौरान ₹86,37,603 (कुल ज्ञात आय से 153% अधिक) की संपत्ति अर्जित की, जो उनकी वैध आय से परे थी.
जांच में यह भी पाया गया कि इस अवधि के दौरान आरोपी ने नोएडा में दो फ्लैटों में निवेश किया था, जो कि उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से मेल नहीं खाते.
CBI ने इस मामले में 20 दिसंबर 2024 को आरोपपत्र दाखिल किया था. इसके बाद CBI द्वारा दाखिल आवेदन पर विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, CBI कोर्ट, गाजियाबाद ने आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश, 1944 की धारा 3 के तहत इन संपत्तियों के अंतरिम कुर्की आदेश (Ad-interim Attachment Order) पारित किए.
ये भी पढ़ें: कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप, NCW ने तीन दिन में मांगी रिपोर्ट
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.



