राऊज एवेन्यु कोर्ट ने सत्येंद्र जैन से पूछा कि भाजपा नेता करनैल सिंह के खिलाफ उनकी मानहानि का मुकदमा विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में कैसे चल सकता है जबकि वह आरोपी नहीं बल्कि शिकायतकर्ता हैं. जैन के वकील ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक निर्णय है कि यदि कोई पूर्व विधायक किसी मामले में शिकायतकर्ता है तो वह विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में शिकायत दर्ज करा सकता है.
राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने वकील रजत भारद्वाज से संबंधित निर्णय को रिकॉर्ड पर दर्ज कराने को कहा है. कोर्ट 19 फरवरी को अगली सुनवाई करेगा. सत्येंद्र जैन की ओर से वकील कौस्तुभ खन्ना व्यक्तिगत रूप से पेश हुए. जैन ने भाजपा उम्मीदवार करनैल सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है. न्यायाधीश ने वकील से पूछा यह मामला यहां कैसे चल सकता है? इस अदालत को एमपी/एमएलए के खिलाफ मामलों की सुनवाई करनी है.
पूर्व मंत्री ने करया मानहानि का मामला दर्ज
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए वकील रजत भारद्वाज ने कहा कि अगर शिकायतकर्ता पूर्व विधायक हैं, तो वे हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक एमपी/एमएलए कोर्ट में मामला दर्ज करा सकते हैं.
दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने शकूर बस्ती से भाजपा के दिल्ली चुनाव उम्मीदवार करनैल सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है.
आरोप है कि प्रस्तावित आरोपी ने 19 जनवरी, 2025 को एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू के दौरान मानहानि का बयान दिया. शिकायतकर्ता जैन ने आरोप लगाया है कि करनैल सिंह ने बयान दिया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके घर से 37 किलो सोना बरामद किया है और उनके नाम पर 1100 एकड़ जमीन है.
वकील रजत भारद्वाज के जरिए यह याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि प्रस्तावित आरोपी ने बयान दिया है कि जैन ने भ्रष्टाचार करके अपनी संपत्ति बनाई है और जो पैसा जनता पर खर्च किया जाना था, वह उसने अपने नाम कर लिया है.
यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रस्तावित आरोपी ने झूठा बयान दिया है कि उसके घर से भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ है. वह भू माफिया है, उसे फिर से जेल जाना पड़ेगा.
यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रस्तावित आरोपी ने शिकायतकर्ता को भ्रष्ट और धोखेबाज कहकर बदनाम किया है. यह भी आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता के खिलाफ कई अन्य दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक आरोप लगाए गए हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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