Bharat Express

दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के लिए नियम बनाए केंद्र सरकार, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया बड़ा निर्देश

दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट एक्टिव हो गई है और केंद्र सरकार को नियम बनाने के आदेश दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

Online Medicine: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आठ सप्ताह के भीतर दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के संबंध में एक नीति बनाने का निर्देश दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ‘यह देखते हुए कि मामला पांच साल से अदालत में लंबित है. केंद्र सरकार को एक नीति लाने का आखिरी मौका दिया जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि अगर इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो संबंधित संयुक्त सचिव को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा.

कोर्ट ने ऑनलाइन दवाओं की अवैध बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया. याचिकाओं में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमों में और संशोधन करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित मसौदा नियमों को भी चुनौती दी गई है. दिसंबर 2018 में, हाई कोर्ट ने दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने का आदेश पारित किया था क्योंकि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 और फार्मेसी अधिनियम, 1948 के तहत इसकी अनुमति नहीं थी.

यह भी पढ़ें-Rajasthan Elections: “मोदी की गारंटी का मतलब ‘अडानी’ की गारंटी”, राहुल गांधी ने BJP पर जमकर बोला हमला

दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक अवमानना याचिका दायर की गई है, जिसमें दवाओं की ऑनलाइन बिक्री जारी रखने के लिए ई-फार्मेसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है. कोर्ट के आदेशों के बावजूद दोषी ई-फार्मेसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ भी एक्शन लेने की मांग की गई है.

यह भी पढ़ें-Varanasi: काशी में देव दिवाली पर इस बार होगा 600 करोड़ का कारोबार! भरेगी हर किसी की झोली, जलेंगे 11 लाख से ज्यादा दीये

ई-फार्मेसी ने कोर्ट को बताया है कि उन्हें दवाओं और प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे केवल दवाओं की डिलीवरी कर रहे हैं जैसे कि भोजन स्विगी जैसे खाद्य वितरण ऐप के माध्यम से वितरित किया जाता है.

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read