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Lakshmi Puri

टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपये का हर्जाना देने और माफी मांगने का आदेश दिया गया था. कोर्ट ने उनके वेतन की कुर्की का आदेश भी दिया है.

पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी ने TMC सांसद साकेत गोखले के समझौते के प्रस्ताव को ठुकरा दिया. गोखले ने सोशल मीडिया पर माफी और ₹50 लाख हर्जाना के आदेश को चुनौती दी है.

साकेत गोखले की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि संबंधित निर्देश को वापस लेने की अर्जी लंबित हैं और उसपर 15 अप्रैल को सुनवाई होनी है. इसलिए इस मामले को उसके बाद सुनवाई के लिए लगाया जाए.

दिल्ली हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले को लक्ष्मी पूरी की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया है. गोखले पर आरोप था कि उन्होंने झूठे आरोप लगाए थे कि लक्ष्मी पूरी ने स्विट्जरलैंड में काले धन से संपत्ति खरीदी है.