दिल्ली हाई कोर्ट
Delhi High Court News: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक गरीब पृष्ठभूमि की महिला को राशन कार्ड होने के बावजूद उज्ज्वला योजना के तहत रसाई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं देने पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. महिला को सब्सिडी नहीं दिया जा रहा हैं, क्योंकि उसके पास पहले से ही गैस कनेक्शन था.
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है और सुनवाई नवंबर के लिए स्थगित कर दी है. महिला ने अपनी याचिका में सब्सिडी देने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने के बावजूद वह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) में नामांकित नहीं हो सकी. वह उसका लाभार्थी भी नहीं बन सकी, क्योंकि यह योजना केवल उन लोगों पर लागू होगी जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है. ऐसा किया जाना पीएमयूवाई लाभार्थियों और गैर-पीएमयूवाई लाभार्थियों के बीच भेदभाव करने जैसा है जो मनमाना है.
यह संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है. महिला ने यह भी कहा कि वह 21 मई, 2022 से 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर दो सौ रुपए की सब्सिडी और 5 अक्टूबर, 2023 से प्रत्येक 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी का हकदार है. याचिकाकर्ता को उक्त लाभ न देना अवैध होने के साथ-साथ अनुचित भी है.
— भारत एक्सप्रेस
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