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केजरीवाल के बाद अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर सकती है ED, गैर-जमानती वारंट के लिए कोर्ट पहुंची एजेंसी

Delhi Waqf Board Case: आम आदमी पार्टी की दिल्ली में मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. घोटालों के आरोप में नेताओं की लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं. अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय आम आदमी पार्टी के ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर ईडी ने दिल्ली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. ईडी ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट की मांग की है.

18 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई

ईडी की ओर से अमानतुल्लाह खान के खिलाफ की गई NBW की मांग वाली याचिका को सूचीबद्ध कर लिया है. इसपर 18 अप्रैल को सुनवाई होगी. वहीं ईडी ने अपने आवेदन के समर्थन में दस्तावेज दाखिल करने के लिए कोर्ट से कुछ समय मांगा है.

राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जस्टिस राकेश सयाल ने पीटीआई को बताया कि “अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ओपन-एंडेड और गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए मिला है. एसपीपी नियम के मुताबिक ईडी के लिए जांच और पंजीकृत किया जा रहा है क्योंकि आवेदन के समर्थन में कुछ दस्तावेज दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा गया है. जैसा कि अनुरोध किया गया है, 18 अप्रैल 2024 को विचार के लिए रखें.”

कोर्ट ने खान को जारी किया था समन

बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने विधायक अमानतुल्लाह खान के तीन सहयोगियों समेत चार लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. वहीं दिल्ली की एक अदालत ने 9 अप्रैल को ईडी की ओर से दायर एक आवेदन पर अमानतुल्लाह खान को 20 अप्रैल को पेश होने के लिए समन जारी किया था.

यह भी पढ़ें- सीएम केजरीवाल को एक और झटका, विजिलेंस विभाग ने मुख्यमंत्री के निजी सचिव को किया बर्खास्त

ईडी के समन पर नहीं पहुंचे AAP विधायक

ईडी ने दावा किया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में हुई अवैध भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप विधायक जांच एजेंसी के समन को नजरअंदाज कर रहे हैं. ईडी ने ये भी आरोप लगाया है कि अमानतुल्लाह खान अग्रिम जमानत याचिका दायर कर और जांच में सहयोग न करके एक गवाह से आरोपी की भूमिका में शामिल हो गए हैं. ईडी के अनुसार, खान ने 23 जनवरी, 31 जनवरी, 9 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च को पूछताछ के लिए जारी किए गए समन का पालन नहीं किया था.

-भारत एक्सप्रेस

Shailendra Verma

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