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Delhi Car Accident: दिल्ली के कंझावला कार हादसे में लगातार कई नए-नए खुलासे हो रहे हैं. पुलिस ने बताया कि हादसे के समय मृतका अंजलि के साथ स्कूटी पर उसकी दोस्त निधि भी मौजूद थी, जो बच गई थी. अब उसकी दोस्त ने भी इस मामले में कई खुलासे किए हैं. उसने अंजली को लेकर कई ऐसी बातें कही हैं जो वाकई में चौंकाने वाली हैं. हालांकि, दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने अभी निधी की तरफ से किए गए खुलासे पर कुछ नहीं बोला है. अब इस मामले को लेकर कई तरह के सावल पूछे जा रहे हैं.
क्या दिल्ली पुलिस कंझावला मामले में सवालों से भाग रही है, जिसमें रविवार तड़के करीब 12 किलोमीटर तक कार से घसीटे जाने के बाद 20 वर्षीय युवती की दर्दनाक मौत हो गई ? दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को मामले की जांच का ब्योरा देते हुए महज 1.33 मिनट बात की. प्रेस कॉन्फ्रेंस (Press Conference) को संबोधित करते हुए विशेष पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) सागर प्रीत हुड्डा ने कहा कि घटना के समय पीड़िता के साथ एक और महिला थी. हुड्डा ने कहा, “उसे कोई चोट नहीं आई थी और घटना के बाद वह अपने घर वापस चली गई. अब हमारे पास एक चश्मदीद गवाह है और उसका बयान दर्ज किया जा रहा है. यह हमारे मामले को मजबूत बनाता है और हम बहुत जल्द जांच पूरी करेंगे.”
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हालांकि, उन्होंने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, जिससे कई सवाल अनुत्तरित रह गए. प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस से पूछे गए सवाल
– युवती की स्कूटी को कार ने टक्कर मारने के बाद वह कार के नीचे कैसे फंसी ?
– युवती को जब 12 किलोमीटर तक घसीटा गया, उस दौरान इलाके की पुलिस पेट्रोलिंग यूनिट कहां थी ? क्या 31 दिसंबर की रात से 1 जनवरी की सुबह तक शहर भर में 16,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती के बावजूद उस इलाके में कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था?
– ऐसा कैसे हो सकता है कि कार के अंदर बैठे लोगों को ऐसा नहीं लगा कि कार के नीचे कुछ फंस गया है?
– आरोपियों ने लगभग एक घंटे तक एक चुनिंदा मार्ग पर कार के नीचे शव को फंसाए क्यों रखा ?
– ठीक कितने बजे हादसा हुआ और पीड़िता को मारुति बलेनो कार कितनी देर तक घसीटती रही ?
– इस घटना ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी में महिला सुरक्षा का मुद्दा खड़ा कर दिया है.
– शराब के नशे में कार में सवार पांच लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए (लापरवाही से मौत) और 279 (तेजी से गाड़ी चलाना) के तहत मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया गया है. बाद में पीड़िता के परिवार के सदस्यों के विरोध के बाद पुलिस ने प्राथमिकी में आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और 120-बी (आपराधिक साजिश) को जोड़ा.
– पांचों आरोपियों के खून के नमूने जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजे गए हैं कि कहीं वे शराब के नशे में तो नहीं थे. रिपोर्ट आना बाकी है.
– पुलिस ने शुरुआती पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता का यौन उत्पीड़न किए जाने से इनकार किया है. हालांकि, ‘अंतिम राय’ संरक्षित किए गए जैविक नमूनों की रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट मिलने के बाद आएगी.
– एक सूत्र ने कहा कि एक जांच रिपोर्ट के साथ पूरी रिपोर्ट बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी, जिसे विशेष पुलिस आयुक्त शालिनी सिंह तैयार कर रही हैं.
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