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Jammu Kashmir: जम्मू और कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त अच्छी शिक्षा देने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं. प्रशासन ने सभी निजी ट्यूशन और कोचिंग सेंटरों को अपने केंद्रों में 10 प्रतिशत बच्चों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने का निर्देश दिया है.
जम्मू और कश्मीर के नियम 4 (ई) के अनुसार, नाजिम स्कूल शिक्षा जम्मू ने सभी निजी ट्यूशन कोचिंग सेंटरों के लिए 10 प्रतिशत अनाथ, बीपीएल, अंत्योदय अन्न योजना और बच्चों का होना अनिवार्य कर दिया है. पीएचएच श्रेणी, जो माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक या स्नातक तुलनीय पाठ्यक्रमों का अनुसरण कर रहे हैं.
इस संबंध में जम्मू के स्कूल शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी कर इच्छुक अभ्यर्थियों को कोचिंग में प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ 15 दिनों के अंदर आवेदन जमा करने को कहा है. इन आवेदनों को ईमेल bplstufc.dsej@gmail.com पर भेजा जा सकता है या स्कूल शिक्षा निदेशालय, मीठी जम्मू के निजी अनुभाग में कार्यालय समय के दौरान एकत्र किया जा सकता है. आवश्यक दस्तावेजों में अनाथ प्रमाण पत्र, बीपीएल/एएवाई और पीएचएच श्रेणियों का राशन कार्ड और पिछली कक्षाओं का योग्यता प्रमाण पत्र शामिल है.
कोचिंग केंद्रों की सूची निदेशालय की वेबसाइट www.schedujamu.nic.in पर उपलब्ध है. जम्मू में 72 निजी ट्यूशन और कोचिंग सेंटर हैं. कठुआ में 10, सांबा में 4, उधमपुर में 3, पुंछ जिले में 5, राजौरी में 5, रामबन में 3, डोडा में 5 और किश्तवाड़ में 5 केंद्र हैं. ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरह का आदेश जारी किया गया है और इसे लागू नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. गरीब जनता ने इस फैसले का स्वागत किया है.
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