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Jantar Mantar Protest: दिल्ली पुलिस का X पर एक्शन, आपत्तिजनक पोस्ट हटाने और यूजर्स की जानकारी देने की मांग

Jantar Mantar Protest Update: जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो और पोस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को पत्र भेजा है. पुलिस ने ऐसे कंटेंट हटाने के साथ पोस्ट करने वाले यूजर्स की डिटेल, लॉगिन-लॉगआउट रिकॉर्ड और डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने को कहा है.

Jantar Mantar Protest Update

Jantar Mantar Protest Update: जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों को लेकर दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को पत्र लिखकर आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो हटाने की मांग की है. पुलिस ने ऐसे कंटेंट पर कार्रवाई की बात कही है, जिनमें संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है. यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद आया है, जिसमें अदालत ने कहा था कि जिन छात्रों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, उन्हें रिहा किया जाए. इसके बाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो और पोस्ट की जांच तेज कर दी है.

पीएम और नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा वाले वीडियो पर कार्रवाई की मांग

दिल्ली पुलिस ने X को भेजे पत्र में कहा है कि जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान बनाए गए कुछ वीडियो और पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा किए गए, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तत्कालीन शिक्षा मंत्री और अन्य नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया. पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसे पोस्ट और वीडियो हटाने की अपील की है. साथ ही कहा गया है कि इस तरह की सामग्री से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए, ताकि जांच में जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके.

पोस्ट करने वालों की मांगी गई पूरी डिजिटल जानकारी

दिल्ली पुलिस ने X से सिर्फ पोस्ट हटाने की मांग नहीं की है, बल्कि उन अकाउंट संचालकों की जानकारी भी मांगी है, जिनसे ये पोस्ट या वीडियो अपलोड किए गए. पुलिस ने यूजर्स के नाम, पता, ईमेल आईडी और अन्य उपलब्ध जानकारी साझा करने को कहा है. इसके अलावा संबंधित अकाउंट्स की लॉगिन और लॉगआउट डिटेल, टाइम स्टैंप समेत अन्य तकनीकी जानकारी भी मांगी गई है. पुलिस का कहना है कि ये जानकारियां जांच प्रक्रिया में मददगार साबित हो सकती हैं.

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डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने के निर्देश

दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित पोस्ट और वीडियो की डिटेल भविष्य के लिए सुरक्षित रखने को भी कहा है. साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) की धारा 63(4) के तहत डिजिटल रिकॉर्ड से जुड़े प्रमाण पत्र की मांग की गई है. गौरतलब है कि इससे पहले 27 जुलाई को भी दिल्ली पुलिस ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो हटाने को कहा था. फिलहाल पुलिस पूरे मामले में डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है.

भारत एक्सप्रेस



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