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विदेश से करोड़ों का सोना छिपाकर लाने वाली कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को अब मिली सशर्त जमानत, देश छोड़ने पर रोक

रान्या राव और तरुण कोंडराजू को सशर्त जमानत मिली, लेकिन देश छोड़ने पर रोक रहेगी. COFEPOSA के तहत मामला दर्ज हुआ, तो हाई कोर्ट में चुनौती दी. अगली सुनवाई 3 जून 2025 को.

Kannada Actress Ranya Rao Gets Conditional Bail in Gold Smuggling Case

सोने की तस्करी से जुड़े एक चर्चित मामले में कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव और सह-आरोपी तरुण कोंडराजू को आर्थिक अपराध न्यायालय (Economic Offences Court) ने सशर्त जमानत प्रदान की है. कोर्ट ने दोनों को दो जमानतदार और 2 लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया.

कोर्ट की शर्तें:

•रान्या राव और तरुण कोंडराजू देश छोड़कर नहीं जा सकते.
•वे कोई इसी तरह का अपराध दोबारा नहीं कर सकते.

आगे की कानूनी पेचिदगियाँ:

रान्या राव को मिली जमानत के बावजूद उनकी रिहाई फिलहाल संभव नहीं है. उनके वकील बी.एस. गिरीश के मुताबिक, रान्या के खिलाफ विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी रोकथाम अधिनियम, 1974 (COFEPOSA) के तहत भी मामला दर्ज है. इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी गंभीर मानी जाती है.

COFEPOSA के तहत की गई इस कार्रवाई को रान्या की मां ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है. इस याचिका पर अगली सुनवाई 3 जून 2025 को निर्धारित की गई है.

रान्या राव और तरुण कोंडराजू पर सोने की तस्करी में संलिप्त होने का आरोप है. इस मामले में दोनों को कुछ सप्ताह पहले हिरासत में लिया गया था. जांच एजेंसियों को संदेह है कि यह तस्करी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है.

अब सभी की नजर हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां यह तय होगा कि रान्या राव को COFEPOSA के तहत राहत मिलेगी या नहीं.

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