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फैन की हत्या मामले में कन्नड़ एक्टर दर्शन को मिली सशर्त जमानत, 4 महीने से जेल में थे बंद

कन्नड़ एक्टर दर्शन को बीते 11 जून को पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य लोगों के साथ चित्रदुर्ग निवासी रेणुकास्वामी की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. तब से आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं.

कन्नड़ एक्टर दर्शन. (फाइल फोटो)

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने बुधवार (30 अक्टूबर) को कन्नड़ फिल्म अभिनेता (Kannada Actor) दर्शन थुगुदीपा (Darshan Thoogudeepa) को अपने एक फैन एक प्रशंसक रेणुकास्वामी की हत्या के मामले (Renukaswamy Murder Case) में छह सप्ताह के लिए सशर्त जमानत (Conditional Bail) दे दी. जस्टिस एस. विश्वजीत शेट्टी की पीठ ने इलाज के लिए छह सप्ताह की अवधि के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी है.

राज्य सरकार ने बल्लारी सेंट्रल जेल (Ballari Central Jail), जहां वह बंद हैं, के डॉक्टरों और बल्लारी के एक सरकारी अस्पताल में न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख की मेडिकल रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में पेश की थी.

11 जून को हुई थी गिरफ्तारी

दर्शन को बीते 11 जून को पवित्रा गौड़ा (Pavithra Gowda) और 15 अन्य लोगों के साथ चित्रदुर्ग निवासी रेणुकास्वामी की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. तब से आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं.

पुलिस जांच के अनुसार, 33 वर्षीय रेणुकास्वामी की कथित तौर पर इंस्टाग्राम पर पवित्रा गौड़ा को अश्लील टिप्पणियां भेजने के कारण हत्या कर दी गई थी. उनका शव 9 जून को बेंगलुरु के सुमनहल्ली में एक अपार्टमेंट परिसर के पास एक स्टॉर्मवॉटर नाले के पास मिला था.

पवित्रा थीं हत्या का कारण

चित्रदुर्ग में दर्शन के फैन क्लब का हिस्सा रहे आरोपियों में से एक राघवेंद्र ने रेणुकास्वामी को बेंगलुरु के आरआर नगर में एक शेड में इस बहाने से बुलाया था कि एक्टर उनसे मिलना चाहता हैं. इसी शेड में कथित तौर पर उन्हें प्रताड़ित किया गया और उनकी हत्या कर दी गई.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, रेणुकास्वामी की मौत कई चोटों के परिणामस्वरूप सदमे और अत्यधिक खून बहने के कारण हुई. पुलिस ने कहा है कि पवित्रा, जो आरोपी नंबर एक हैं, रेणुकास्वामी की हत्या के लिए ‘मुख्य कारण’ थी और दावा किया कि जांच से यह साबित हो गया है कि उन्होंने अन्य आरोपियों को उकसाया, उनके साथ साजिश रची और अपराध में शामिल हुईं.

मामले के अन्य आरोपी

दर्शन और पवित्रा गौड़ा के अलावा आरोप-पत्र में नामित अन्य लोगों में पवन के (29 वर्ष); राघवेंद्र (43 वर्ष), नंदीश (28 वर्ष); जगदीश (36 वर्ष); अनुकुमार (25 वर्ष); रविशंकर (32 वर्ष); धनराज डी (27 वर्ष); विनय वी (38 वर्ष); नागराजू (41 वर्ष); लक्ष्मण (54 वर्ष); दीपक (39 वर्ष); प्रदोष (40 वर्ष; कार्तिक (27 वर्ष); केशवमूर्ति (27 वर्ष) और निखिल नायक (21 वर्ष) शामिल हैं. इस मामले में केशव मूर्ति पहले भी दो आपराधिक मामलों में शामिल थे.

-भारत एक्सप्रेस



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