Delhi Liquor Case: दिल्ली शराब नीति कथित घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट की अवकाश न्यायाधीश मुकेश कुमार की अदालत 19 जून को सुनवाई करेगी. मामले की सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की ओर से एन हरिहरन और ईडी की ओर से ज़ोहेब हुसैन कोर्ट में पेश हुए.
अरविंद केजरीवाल के वकील हरिहरन ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ राहत की मांग करते हुए एक अर्जी दायर की है. जिसपर कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों से जवाब मांगा है. अर्जी में मांग की गई है कि हम जेल अधिकारियों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केजरीवाल की मेडिकल जांच में शामिल होने की अनुमति दें.
ईडी ने कहा कि उन्हें आवेदन पर जवाब देने के लिए समय चाहिए. कोर्ट ने कहा कि आरोपी न्यायिक हिरासत में है, ईडी नहीं. अगर उसे कोई राहत चाहिए तो इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है. ईडी ने कहा कि हम कह रहे हैं कि जेल से रिपोर्ट मंगाई जाए. जेल अधीक्षक से पूछा जाना चाहिए कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने में जेल अधिकारियों के साथ कोई समस्या है? कोर्ट ने ईडी से कहा कि हम जेल से जवाब मंगाएंगे लेकिन इसमें आपका तो कोई रोल नहीं है.
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ईडी के वकील ने कोर्ट से कहा कि अरविंद केजरीवाल द्वारा खाए जा रहे खाने के संबंध में कुछ चिंताएं थीं और कोर्ट ने 22 अप्रैल को एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया था. अब तक उनके द्वारा यह अनुरोध नहीं किया गया था. इसलिए, अगर हमें संक्षिप्त उत्तर दाखिल करने की अनुमति दी जाती है तो कोई बड़ी मुसीबत नहीं आएगी.
PMLA की धारा 45 के प्रावधान के कारण हम इस मामले में एक महत्वपूर्ण रूप से इच्छुक पक्ष हैं. केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि वह 2021-22 के लिए अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ने की साजिश का हिस्सा थे, ताकि कुछ शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाया जा सके. ईडी ने आरोप लगाया है कि शराब विक्रेताओं से प्राप्त रिश्वत का इस्तेमाल गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) के चुनावी अभियान के लिए किया गया था और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से धन शोधन के अपराध के लिए उत्तरदायी हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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