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वित्तीय लेनदेन में नहीं होगी परेशानी; PAN को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि नजदीक, तुरंत चेक करें अपना स्टेटस

PAN और Aadhaar लिंकिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है. इसे अभी करें वरना PAN निष्क्रिय होगा और बैंकिंग व टैक्स में परेशानी आएगी.

हमारे कई कामों के लिए PAN और Aadhaar कार्ड जरूरी हैं जैसे बैंक खाता खुलवाना, लोन लेना, KYC पूरा करना और निवेश करना. सरकार ने सभी PAN धारकों से कहा है कि वे अपने PAN कार्ड को Aadhaar से लिंक करें. अगर 31 दिसंबर 2025 तक लिंकिंग नहीं होती है तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, बैंकिंग और वित्तीय लेन‑देन प्रभावित हो सकते हैं.

PAN कार्ड धारक जिनका PAN 1 अक्टूबर 2025 से पहले बना है और जिन्होंने PAN बनवाते समय Aadhaar Enrollment ID दी थी, उन्हें अंतिम Aadhaar नंबर के साथ PAN लिंक करना अनिवार्य है. लिंकिंग न होने पर टैक्स रिफंड रुक सकता है, बैंक से जुड़े काम अटक सकते हैं और म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में भी दिक्कत आ सकती है.

कैसे करें PAN‑Aadhaar लिंकिंग

सबसे पहले Income Tax की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं. फिर ‘Quick Links’ सेक्शन में ‘Link Aadhaar’ ऑप्शन पर क्लिक करें. उसके बाद अपना PAN और Aadhaar नंबर भरें और Validate पर क्लिक करें और फिर OTP के जरिए वेरिफिकेशन करें और लिंकिंग स्टेटस चेक करें.

सरकार और टैक्स विभाग चेतावनी दे चुका हैं कि अंतिम दिन पर वेबसाइट पर भारी वॉल्यूम की वजह से सर्वर स्लो या बंद हो सकता है. इसलिए अभी लिंकिंग करा लें और भविष्य में परेशानियों से बचें.

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-भारत एक्सप्रेस



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