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Uttrakhand: पुरोला में होने वाली महापंचायत स्थगित, 15 जून को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात

उत्तराखंड के पुरोला में हिंदू संगठनों की 15 जून को होने वाली महापंचायत टल गई है. महापंचायत को सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी.

उत्तराखंड के पुरोला में हिंदू संगठनों की 15 जून को होने वाली महापंचायत टल गई है. महापंचायत को सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी. अब हिंदू संगठनों ने कहा है कि जल्द ही महापंचायत की नई तारीख का एलान किया जाएगा. वहीं दूसरी तरफ महापंचायत पर रोक लगाने की हाईकोर्ट से की गई अपील को मंजूर करते हुए 15 जून को सुनवाई की तारीख तय की है. घाटी के तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. कई संगठनों ने महापंचायत को अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है. जबकि प्रधान संगठन पहले ही महापंचायत से पीछे हट गया था. दूसरी तरफ पुरोला में प्रशासन द्वारा लगाई गई धारा 144 के खिलाफ 15 जून को यमुना घाटी बंद रखने की भी घोषणा की गई है.

“हमने किसी विशेष समुदाय के लोगों डराया धमकाया नहीं”

व्यापार मंडल महामंत्री धनवीर सिंह रावत ने बताया कि संपूर्ण यमुना घाटी बंद को होटल एसोसिएशन, टैक्सी यूनियन का भी समर्थन है. तमाम लोगों का कहना है कि धारा 144 लगाकर हमें अपने ही घर कैद व अधिकारों पर अंकुश लगाने का काम पुलिस प्रशासन कर रही है. महामंत्री धनवीर सिंह रावत ने कहा, “हमने किसी विशेष समुदाय के लोगों डराया धमकाया नहीं बल्कि कुछ लोग स्वैच्छिक रूप से अपने घरों की ओर गए हैं.”

15 जून को धार्मिक संगठनों ने बुलाई थी महापंचायत

दूसरी तरफ, पुरोला में 15 जून को धार्मिक संगठनों द्वारा बुलाई गई महापंचायत पर रोक लगाने की अपील को हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है. अब इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 15 सजून की तारीख को निर्धारित किया है. एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के सदस्य अधिवक्ता शाहरुख आलम ने बीते बुधवार दोपहर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष पुरोला महापंचायत पर याचिका दायर की थी.

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याचिका में कहा गया है कि उपजे सांप्रदायिक तनाव के बीच 15 जून को हिंदू संगठनों द्वारा बुलाई गई महापंचायत पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन खंडपीठ के समक्ष अपील की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर करने को कहा है.

पुरोला में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए धारा 144 लागू

पुरोला में हिंदू महापंचायत पर प्रशासन ने रोक लगा दी गई है, लेकिन पुरोला में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए धारा 144 लागू की है. पुरोला में करीब 300 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं. नगर में आज से रात की गश्त बढ़ा दी जाएगी. जिले में बाहर से आने वाले व्यक्तियों की नगुण, ब्रह्मखाल और डामटा बैरियर में चेकिंग के साथ विशेष नजर रखी जाएगी. पूरे पुरोला नगर में 15 जून को ड्रोन से नजर रखी जाएगी. पुलिस ने पुरोला में फ्लैग मार्च भी निकालकर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की.

-भारत एक्सप्रेस

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