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Maharashtra News: महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) की कालाचौकी यूनिट ने मुंबई के माहिम इलाके में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है. एटीएस ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े 33 वर्षीय कट्टरपंथी मोहम्मद हसन अबू सरमद अख्तर को गिरफ्तार किया है. आरोपी दिन में रैपिडो राइडर और इत्र विक्रेता के रूप में काम करता था, जबकि इसकी आड़ में वह समाज में जिहादी विचारधारा और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने में जुटा था.
जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि आरोपी सीधे तौर पर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स (PIO) के संपर्क में था और टेलीग्राम चैनल के जरिए भड़काऊ सामग्री पोस्ट कर रहा था. एटीएस ने माहिम मेट्रो स्टेशन के पास से उसे दबोचा है. आरोपी के मोबाइल से देशविरोधी सामग्री बरामद हुई है और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
माहिम से जैश का संदिग्ध गिरफ्तार: रैपिडो राइडर की आड़ में जिहादी साजिश
महाराष्ट्र एटीएस की कालाचौकी यूनिट को गोपनीय सूत्रों से जानकारी मिली थी कि माहिम इलाके में एक व्यक्ति संदिग्ध गतिविधियों में शामिल है. इस आधार पर एटीएस ने जाल बिछाकर माहिम मेट्रो स्टेशन के पास से मोहम्मद हसन अबू सरमद अख्तर (33) को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी पेशे से रैपिडो राइडर था और इत्र बेचने का काम भी करता था, लेकिन इस काम की आड़ में वह देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने और कट्टरपंथ फैलाने में लगा हुआ था.
पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था आरोपी, टेलीग्राम पर फैला रहा था जहर
एटीएस की शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी सीधे तौर पर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स (PIO) के संपर्क में बना हुआ था. वह एक टेलीग्राम ग्रुप का संचालन कर रहा था, जिस पर उसने 1 जून 2026 को जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के बाबरी मस्जिद और अन्य मुद्दों से जुड़े भड़काऊ ऑडियो भाषण अपलोड किए थे. इसके अलावा वह पाकिस्तान समर्थित चरमपंथी टेलीग्राम चैनल ‘आईबीएन-ई-कासिम’ का भी सक्रिय सदस्य था.
प्रधानमंत्री के दौरे पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी, BNS के तहत केस दर्ज
जांच में यह भी पता चला कि आरोपी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे की सुरक्षा चूक से जुड़ी एक खबर पर बेहद आपत्तिजनक, धमकी भरी और भड़काऊ टिप्पणी की थी. एटीएस अधिकारी तौसिफ रसुल मुल्ला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 196(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल एटीएस आरोपी के पूरे नेटवर्क और सहयोगियों को ट्रेस करने में जुटी है.
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-भारत एक्सप्रेस
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